बाहरी व्यक्तियों द्वारा विद्युत पोलों व लाइनों पर कार्य करना निषिद्ध , वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी
बाहरी व्यक्तियों द्वारा विद्युत पोलों व लाइनों पर कार्य करना निषिद्ध , वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी Bhopal: ध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार बिजली कार्मिकों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का बिजली के खंबों पर चढ़ना और लाइन पर कार्य करना निषिद्ध है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकृत कार्मिक को ही नियमानुसार सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए बिजली खंबों पर चढ़ कर सुधार कार्य करने का अधिकार और पढ़े
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