MP: थानों में जमे पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के आदेश एवं गाइडलाइन

  
Last Updated:  जनवरी 16, 2021 " 05:42 अपराह्न"

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस हेड क्वार्टर ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक जितने भी कर्मचारियों को एक थाने में 4 वर्ष से अधिक हो गया है, उन सभी का ट्रांसफर कर दिया जाए। ADGP एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है।

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल से दिनांक 15 जनवरी 2021 का जावक क्रमांक कार्मिक/210 में लिखा है कि पूर्व में पुलिस मुख्यालय के संदर्भित परिपत्र द्वारा थानों में आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी/अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि:-
1. किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं हो।2. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जावे।3. किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल अवश्य रखा जावे।4. आरक्षक से उप निरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो। उपरोक्त सेवाकाल में स्थानान्तर के साथ-साथ अटेचमेंट की समयावधि भी शामिल रहेगी। कृपया अपने जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक तक की पदस्थापना के सेवाकाल का परीक्षण करें एवं उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 20 फरवरी, 2021 तक पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करें। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल

 1,605 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *