नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय, चुनाव आयुक्त की डीजीपी के साथ बैठक-

  
Last Updated:  मार्च 9, 2021 " 02:30 अपराह्न"

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन में कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा से चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि मतदान के दौरान अतिसंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाय। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन किया जाए

श्री सिंह ने बताया कि पंचायत निर्वाचन तीन और नगरीय निकाय निर्वाचन दो फेज में करवाये जायेंगे। अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों में वीडियो कैमरे भी लगवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जायेगी। इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने पर 6 महीने जेल की सजा

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहली बार यह प्रावधान किया जा रहा है कि नामांकन-पत्र में गलत जानकारी देने पर 6 महीने की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना हो सकेगा। नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य प्रेक्षक के साथ ही व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त्किये जायेंगे। उन्होंने विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। पुलिस बल के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आदर्श कटियार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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