व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबों पर प्रतिबंध

  
Last Updated:  अक्टूबर 14, 2021 " 12:30 पूर्वाह्न"

मन्दसौर। अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा ने बताया कि म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव तथा आम-जन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिला मंदसोर की सीमा क्षेत्र में जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिले में स्थित मेरिज गार्डन, होल या अन्य स्थानों पर व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबों का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है । संपूर्ण जिला मंदसौर अंतगत स्थित मेरिज गार्डन, हॉल या अन्य स्थानों पर किसी प्रकार के व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबों का आयोजन किसी के द्वारा नहीं किया जाये ।

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