
MP में परफॉर्मेंस गारंटी में बड़ा बदलाव: 14% से कम टेंडर लेने पर ठेकेदारों को देनी होगी 10% राशि, आदेश जारी..
भोपाल(स्पष्ट खबर)। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी परियोजना की गुणवत्ता के लिए परफॉर्मेंस गारंटी (performance guarantee) नियम में बदलाव किया है। जल संसाधन विभाग ने संशोधित परफॉर्मेंस गारंटी नियम को लागू किया। अब ठेकेदारों को 14 प्रतिशत से कम टेंडर लेने पर 10 प्रतिशत की राशि देनी होगी। काम में गड़बड़ी और गुणवत्ताहीन होने पर परफॉर्मेंस गारंटी से वसूली की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने संशोधित परफॉर्मेंस गारंटी नियम को लागू और पढ़े
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