Ratlam:राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक स्थल तथा परिसर का उपयोग पूर्णरुपेण प्रतिबंधित रहेगा
राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक स्थल तथा परिसर का उपयोग पूर्णरुपेण प्रतिबंधित रहेगा रतलाम। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता अनुसार जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों, धार्मिक संस्थाओं का राजनीतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग निवारित करने हेतु धारा तीन के तहत कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनीतिक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। अधिनियम की धारा चार अंतर्गत धार्मिक परिसर में आयुध और और पढ़े
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