MP: कर्मचारियों की 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ लगेंगे कार्यालय जीएडी ने जारी किया आदेश

  
Last Updated:  अप्रैल 11, 2021 " 08:07 अपराह्न"

भोपाल|सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से कार्यालयीन कार्य करने वाले आधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं। मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रैणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रैणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी। जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू क्षेत्र में जिला/संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूर्णत: या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे। कर्त्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन और अन्य समस्त आवश्यक सावधानियाँ रखने के निर्देश जारी किए गये हैं।

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