आगर मालवा: जिले की नगरीय क्षैत्रों की राजस्व सीमा में 16 अप्रैल की सुबह 06 बजे से 23 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा
Last Updated: अप्रैल 15, 2021 " 08:28 अपराह्न"
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए आदेश
आगर मालवा|कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने आगर मालवा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों की राजस्व सीमा में एवं ग्राम पंचायत तनोडिया, पिपलोनकलां, चांदनगांव, डोंगरगांव, मोड़ी, बीजानगरी एवं आमला चौराहा में 16 अप्रैल, शुक्रवार की प्रात: 6:00 बजे से 23 अप्रैल, शुक्रवार की प्रात: 6:00 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी निर्देशों के परिपालन में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी उल्लेखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं जिला प्रबंध समिति के निर्णय अनुसार कोरोना कर्फ्यू उल्लेखित क्षेत्रों में लागू किया है।
कोरोना कर्फ्यू में इन गतिविधियों में प्रतिबंध से छूट रहेगी
जारी आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू में अन्य राज्य एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकानें केवल (होम डिलीवरी के लिए), रेस्टोरेंट ( केवल टेक होम डिलीवरी के लिए), पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध- सब्जी की दुकान तथा ठेले, औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों का आवागमन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस या परिसर में रुके हो), कृषि संबंधी सेवाएं (कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, कीटनाशक दवाइयां, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें आदि), परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा आयोजन जुड़े कर्मी व अधिकारीगण, अस्पताल एव नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उत्पादन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन करने वाले किसान, बस स्टेण्ड से आने-जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, बीपीओ एवं मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट, स्टाफ एवं यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में छूट हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत होगें। उक्त आदेश पूर्व में जारी आदेश को संसोधित करते हुए जारी किए गया है। आदेश 16 अप्रैल की सुबह 06 बजे से प्रभावशील होगा। प्रभावषील अवधि में आदेश का उल्लंघन करने वाले पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी।