प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना-

  
Last Updated:  जुलाई 5, 2021 " 07:11 अपराह्न"

शाजापुर | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके वारिसों को बीमा राशि 2 लाख रूपये की पात्रता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिवस के अन्दर वैध वारिस को आवेदन करने एवं बीमित व्यक्ति के बीमे की अवधि 45 दिन पूर्ण होने पर ही बीमे की पात्रता होगी। दुर्घटना के कारण मृत्यु को ग्रहणाधिकार खंड से छूट दी गई है। आवेदक, आवेदन के संलग्न बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासबुक की फाटोकॉपी आदि निर्धारित समय में प्रस्तुत करें। बीमित व्यक्ति की एक्सीडेंट मृत्यु होने पर वारिसान को एफ.आई.आर. पंचनामा की प्रति, पोस्टमार्टम रिर्पोट आदि, नामांकित व्यक्ति पूर्व मे मृत हो गया हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी का उत्तराधिकर प्रमाण पत्र को संलग्न कर 30 दिवस के अन्दर संबंधित बैंक में आवेदन प्रस्तुत करें।
   जीवन सुरक्षा बीमा योजना:- बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पंचानामा, आधार कार्ड, पासबुक की फोटोकापी, एवं स्थायी विकलांगता होने पर एफआईआर पंचनामा, सिविल सर्जन द्वारा जारी स्थायी विकलागता का प्रमाण पत्र आदि, नामांकित व्यक्ति पूर्व में मृत हो गया हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी का उत्तराधिकर प्रमाण पत्र को संलग्न कर 30 दिवस के अन्दर संबंधित बैंक में आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित बैंक से प्राप्त कर सकते है।

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