Ratlam: बंजली हेलीपैड तथा जिले में नो फ्लाइंग जोन घोषित

  
Last Updated:  नवम्बर 3, 2023 " 03:04 अपराह्न"

रतलाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रतलाम कार्यक्रम के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा एक आदेश जारी करके दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 के तहत सुरक्षा कारण से बंजली एयर स्ट्रिप स्थित हेलीपैड तथा रतलाम जिले में किसी भी प्रकार से UAV या ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया जाकर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। आदेश प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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