रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है।
उक्त आदेश जिले में लोक प्रशांति कायम रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, किसी भी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के उद्देश्य से आगामी दो माह की अवधि हेतु जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि रतलाम जिले की सीमा में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेत में फसल कटाई के पश्चात खेत की साफ सफाई एवं खापे (नरवाई) को नष्ट करने के उद्देश्य से उनमें आग जलाकर उन्हें नष्ट नहीं करेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सभी ग्रामों में रबी की फसल कटाई का कार्य चल रहा है। किसानों द्वारा हार्वेस्टर मशीनों से फसल काटने के बाद खेत में खड़े खापे (नरवाई) को नष्ट करने के लिए तथा खेत की साफ सफाई के लिए खेतों में आग लगाई जाती है जो वायु प्रदूषण का कारण है तथा जिसके कारण पास के खेतों में खड़ी फसलों के जलकर नष्ट होने की घटनाएं होती रहती हैं। कृषकों में आए दिन विवाद भी होते रहते हैं जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका भी बनी रहती है। अतः उपरोक्त प्रकार की घटनाओं की रोकथाम तथा लोक प्रशांति कायम करने की दृष्टि से जिला दंड आअधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।