Ratlam:संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध
संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध रतलाम (स्पष्ट खबर)। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध किया गया है। जारी आदेशानुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बांगरोद डिपो के आसपास 02 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह के नैनो (250 ग्राम से कम या बराबर), माइक्रो (250 ग्राम से अधिक किन्तु 02 किलोग्राम से कम या बराबर), स्मॉल (02 किलोग्राम से अधिक किन्तु 25 किलोग्राम से कम और पढ़े
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