प्रदेश में जारी पटवारी हड़ताल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के ​आ​देश दिए-

  
Last Updated:  अगस्त 27, 2021 " 05:26 अपराह्न"

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प्रदेश में जारी पटवारी हड़ताल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के ​आ​देश दिए-

भोपाल|प्रदेश में जारी पटवारी हड़ताल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के ​आ​देश दिए हैं। माननीय न्यायलय ने पटवारियों की जायज मांगों पर विचार कर उनकी समस्याओं का निराकरण 60 दिन में करने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं।

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