नाम निर्देशन- पत्र के साथ जमा करना होगा जाति प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र

  
Last Updated:  दिसम्बर 13, 2021 " 04:43 अपराह्न"

पंचायत निर्वाचन

भोपाल। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

श्री जामोद ने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से करें पालन

एमपी’ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : प्रथम और द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के लिये 13 दिसंबर से भरे जाएंगे नाम निर्देशन-पत्र

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: आलोट, बाजना तथा सैलाना के लिए नाम निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से प्राप्त किए जाएंगे

 464 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *