रतलाम/फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर पटवारी निलंबित

  
Last Updated:  अगस्त 20, 2026 " 12:45 अपराह्न"

Ratlam: फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर पटवारी महेश सिंघाड़ निलंबित

रतलाम (स्पष्ट खबर)।अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड जावरा जिला रतलाम द्वारा हल्का क्रमांक 08 ग्राम पिपलीयासीर के पटवारी श्री महेश सिंघाड़ को फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अपर कलेक्टर, जिला रतलाम द्वारा 12 अगस्त 2026 को फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा में संबंधित पटवारी हल्के में कार्य की प्रगति 30 प्रतिशत से कम पाए जाने पर पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। किन्तु उनके द्वारा सूचना पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार ढोढर द्वारा पटवारी श्री सिंघाड़ की कार्यप्रणाली एवं कार्य में लापरवाही से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इन प्रतिवेदनों के आधार पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड जावरा द्वारा पूर्व में भी पृथक-पृथक कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पटवारी द्वारा किसी भी सूचना पत्र का लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

पटवारी श्री सिंघाड़ द्वारा अपने पदेन दायित्वों एवं शासकीय कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं किया जाना तथा पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 9(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड जावरा जिला रतलाम द्वारा पटवारी महेश सिंघाड़, हल्का क्रमांक 08, ग्राम पिपलीयासीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय जावरा नियत किया गया है। वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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