
MP News:नकली नोट चलाने वाले आरोपियो को 5-5 साल का कारावास एवं अर्थदण्ड
बड़वानी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी बड़वानी द्वारा अपने दिये गये फैसले में नकली नोट चलाने वाले आरोपी रविन्द्र पिता लल्ला बलाई निवासी उमरपुरा जिला मुजफ्रनगर उत्तरप्रदेश तथा आरोपी रिजवान पिता हसीम निवासी सिकरेदा जिला मुजफ्रनगर उत्तरप्रदेश को 5 वर्ष तक का करावास तथा 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक दीपक चौहान ने की । लोक अभियोजक दीपक चौहान ने बताया कि प्रकरण के तथ्य और पढ़े
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