Ratlam:नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई

  
Last Updated:  मार्च 12, 2025 " 12:40 पूर्वाह्न"

नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई

ratlam: सीएमएचओ डॉक्टर एम एस सागर ने बताया कि अपर सचिव भारत सरकार के निर्देश पर संचालक विनियमन एवं नीति लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को निर्देश प्राप्त हुए थे कि डॉ एहसान अली एवं डॉ अली हुसैन निवासी एवरिया के विरुद्ध फर्जी क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर के विरुद्ध शिकायत की जांच करके तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध में जिला स्तरीय जांच दल द्वारा ग्राम मलवासा में पटेल मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक के पास वैध लाइसेंस होना पाया गया ।

मेडिकल स्टोर के पीछे बने कक्ष में डॉक्टर एहसान अली बिस्तर आधारित भर्ती व्यवस्था के आधार पर उपचार करते हुए पाए गए। डॉक्टर एहसान अली द्वारा जीएनएम ट्रेंनिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त होना बताया गया। भ्रमण के दौरान अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 एवं 2018 नियम 4 का उल्लंघन होना पाया गया तथा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान अनुसार अस्पताल का वैधानिक पंजीयन नहीं होना पाया गया। वे स्वयं के चिकित्सक होने के संबंध में कोई भी प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके , उनके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश का चिकित्सा व्यवसाय संबंधी पंजीयन भी नहीं पाया गया।

जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रकरण में उनके अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां जब्ती करके मौका पंचनामा बनाया गया। प्रकरण में नामली थाने में वैधानिक कार्रवाई हेतु एफआईआर कराने संबंधी कार्रवाई की गई है । जांच दल में डॉ प्रणब मोदी, डॉ राजेश मंडलोई, आशीष चौरसिया, पुष्कर राज शर्मा आदि उपस्थित रहे।

 725 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *