पौध संरक्षण औषधि का नमूना अमानक पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी-
Last Updated: जुलाई 14, 2020 " 11:55 अपराह्न"
सैलाना मेंअमानक उर्वरक विक्रय पर लाइसेंस निलंबित-
रतलाम:14 जुलाई,2020(स्पष्ट खबर)| लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि रतलाम द्वारा विकासखंड जावरा के ग्राम ढोढर के मैसर्स जितेंद्र कुमार बंशीलाल को पौध संरक्षण औषधि का नमूना अमानक पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। बताया गया है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत पौध संरक्षण और औषधि निरीक्षक जावरा द्वारा फर्म से इमिडाक्लोरोपिड का नमूना लिया जाकर परीक्षण के लिए पौध संरक्षण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था। प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर उक्त नमूना अमानक घोषित किया गया है जो अधिनियम 1968 की धाराओं का उल्लंघन है। इस संबंध में विक्रेता को निर्देशित किया गया है कि नमूना अमानक पाए जाने के संबंध में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत करें। समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर माना जाएगा कि विक्रेता को दोष मान्य है। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा।
अमानक उर्वरक विक्रय पर लाइसेंस निलंबित-
लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि द्वारा अमानक उर्वरक विक्रय करने पर सैलाना के मैसर्स पाटीदार हार्डवेयर एवं खाद भंडार द्वारा अमानक उर्वरक के क्रय-विक्रय करने पर आगामी आदेश तक उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की गई है।