गैर अधिमान्य पत्रकार भी करा सकेंगें पत्रकार बीमा योजना में अपना बीमा

  
Last Updated:  सितम्बर 13, 2021 " 08:36 अपराह्न"

बालाघाट। पत्रकार बीमा योजना में अधिमान्य एवं फार्म-16 एवं पीपीएल कटौती की स्लीप वाले पत्रकारों का बीमा किया जा रहा है। इसके अलावा गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी बीमा की सुविधा की गई है। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। आर.एन.आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि इस योजना में पात्र होंगे। दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपने संस्थान के चार एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के संपादक द्वारा अपने संस्थान के दो गैर अधिमान्य पत्रकारों के नाम बीमा कराने के लिए देना होगा। बीमा कराने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2021 है।

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