हिट एंड रन कानून अभी नहीं होगा लागू, देश में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म

  
Last Updated:  जनवरी 2, 2024 " 10:20 अपराह्न"

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद सरकार ने उठाया कदम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ा फैसला लिया है, देश में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन कानून (Hit And Run Law) फिलहाल लागू नहीं होगा।

नव-अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता के तहत दुर्घटना हिट-एंड-रन (Hit And Run) मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की,
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए आज शाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की, इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया. अजय भल्ला ने भी कहा कि फिलहाल यह लागू नहीं होगा।

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केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की, सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।
मलकीत सिंह ने कहा कि हिट एंड रन केस में दस साल की सज़ा और जुर्माना होगा, यह सभी की चिंता थी, यह हमने संज्ञान किया और इसका क्या नुक़सान होगा हमने चिट्ठी सरकार को लिख कर बताया था, आज हम भारत सरकार से मिले. गृह सचिव से मीटिंग हुई, 106(2) जिसमें दस साल की सज़ा और जुर्माना है, वो लागू नहीं हुआ है।

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