रतलाम: जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा

  
Last Updated:  सितम्बर 6, 2021 " 10:15 अपराह्न"

प्रतिबंधात्मक आदेश: सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 30 सितम्बर की प्रातः 6.00 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6.00 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
रुल्स आफ सिक्स – अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

 506 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *