Balaghat: एसडीएम और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी, तहसील कार्यालय के रीडर को किया गया निलंबित
बालाघाट (स्पष्ट खबर )। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने कटंगी एसडीएम केसी ठाकुर को अभिलेख दुरुस्ती संबंधी आवेदन आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज न किया जाकर सीधे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की ओर जांच प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। SDM केसी ठाकुर को 03 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नही मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
कटंगी तहसील के ग्राम जराहमोहगांव निवासी हरलाल डहरवाल द्वारा अभिलेख दुरुस्ती के लिए 27 मई 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकरण का निराकरण नही होने पर उसके द्वारा सीएम हेल्पलाईन में 09 जुलाई 2025 को शिकायत दर्ज करायी गई थी। कलेक्टर मृणाल मीना द्वारा 03 फरवरी को समक्ष में सुनवाई के दौरान पाया गया कि यह प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नही किया गया है। राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये जाने के बाद भी कटंगी एसडीएम न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अपंजीकृत प्रकरण प्राप्त हुए है। जिसके कारण कटंगी एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कटंगी तहसीलदार राकेश प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी
कलेक्टर मृणाल मीना ने कटंगी के नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार राकेश प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति को 03 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नही मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
03 फरवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कटंगी तहसील के ग्राम कालीमाटी निवासी फूलनबाई बोपचे द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके जमीन पर अन्य लोगो द्वारा अवैध निर्माण कर निस्तारी रास्ता बंद कर दिया गया है। फूलनबाई बोपचे द्वारा 28 अप्रैल 2025 को तहसीलदार कटंगी के समक्ष निस्तारी रास्ता खुलवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार कटंगी द्वारा 26 नवम्बर को आदेश पारित कर दिया गया, लेकिन इस आदेश में खसरा नम्बर 194/4 के स्थान पर 193/3 कर दिया गया था। इस पर फूलनबाई द्वारा 15 दिसम्बर 2025 को संशोधित आदेश पारित करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन तहसील कार्यालय से फूलनबाई का प्रकरण गुम होने की जानकारी देकर तहसीलदार कटंगी द्वारा फूलनबाई को संशोधित आदेश नही दिया गया।
कटंगी तहसीलदार न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्व निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर श्री मीना ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है।
तहसील कार्यालय कटंगी के रीडर को किया गया निलंबित
कलेक्टर मृणाल मीना ने न्यायालय तहसीलदार कटंगी के रीडर सहायक ग्रेड-3 मनीष बोरकर को अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय न्यायालय तहसीलदार वारासिवनी निर्धारित किया गया है।
कटंगी तहसील के ग्राम जराहमोहगांव निवासी हरलाल द्वारा एसडीएम न्यायालय कटंगी में अपनी भूमि के रिकॉर्ड सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन पत्र को तहसीलदार कटंगी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया गया था, लेकिन न्यायालय तहसीलदार के रीडर मनीष बोरकर द्वारा इस प्रकरण को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नही किया गया और न्यायालयीन प्रक्रियाओं में लापरवाही करते हुए इस प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया तथा 01 वर्ष से इस प्रकरण में पेशी भी नही होने दी गई। शासकीय कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण कलेक्टर द्वारा रीडर मनीष बोरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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