रतलाम/महापौर की अनुमति के बाद जारी होगा अनापत्ती प्रमाण-पत्र हरमाला फुलमण्डी की भूमि आवंटन के विरूद्ध मा0 न्यायालय में दायर होगा अपील वाद

  
Last Updated:  अक्टूबर 6, 2026 " 09:04 अपराह्न"

Ratlam: महापौर की अनुमति के बाद जारी होगा अनापत्ती प्रमाण-पत्र
हरमाला फुलमण्डी की भूमि आवंटन के विरूद्ध मा0 न्यायालय में दायर होगा अपील वाद


महापौर परिषद सर्वानुमति से पारित हुआ प्रस्ताव

रतलाम 6 अक्टूबर (स्पष्ट खबर)। महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में निगम स्वामित्व की हरमाला फुलमण्डी की भूमि को पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को किये गये आवंटन के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील वाद दायर करने का प्रस्ताव पारित किया गया।


नगर निगम (नगर सुधार न्यास) योजना क्रमांक 24 हरमाला रोड़ जो कि निगम स्वामित्व की भूमि होकर जहॉ पूर्व में सब्जी मण्डी बाद में फुलमण्डी संचालित होती थी वर्तमान में नगर निगम द्वारा उक्त भूमि पर योजनबद्ध तरीके से रेडी पटरी पर सब्जी फल फुट व्यापारियोे के लिए डीपीआर बनाई गई है एवं ई-निविदा आमंत्रित की गई है उक्त भूमि पर सुव्यवस्थित तरीके से हाईजैनिक फल सब्जी उपलब्ध करवाये जाने के उददेश्य से प्लेटफार्म व शेड़ बनाया जा रहा है। उसे पुलिस विभाग को आबंटित कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि पर आज भी नगर निगम का आधिपत्य है तथा आबंटित दुकानदारो की लीज अवधि वृद्धि भी वर्ष 2044 की जा चुकी है।Spashtkhabar.com


मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 अध्याय-2 की कंडिका 16-17 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को भूमि रतलाम शहर तहसील रतलाम शहर पटवारी हल्का नम्बर 0067 कस्बा रतलाम स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 514 रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि को तत्कालीन कलेक्टर मिशा सिंह जिला-रतलाम म0प्र0 एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा आदेश दिनांक 25/05/2026 को पारित कर आवंटित कर दिया गया है।


आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम (नगर सुधार न्यास) योजना क्रमांक 24 हरमाला रोड़ स्थित निगम स्वामित्व की भूमि जिसे तत्कालीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/05/2026 के विरूद्ध निगम की ओर से सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाये उक्त भूमि के नामांतरण के संबंध में भी निगम की ओर पूर्व में भी कार्यवाही की जा चुकी हैं। बैठक में निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि पर आयुक्त निगम का कब्जा बरकरार रखने की कार्यवाही करे तथा उक्त भूमि पर नामांतरण एवं भवन अनुज्ञा अनुमति भी नही दी जावें एवं नगर निगम सीमा क्षेत्र में समस्त भूमि जो आवंटित किये जाने हेतु अनापत्ति हेतु पत्र आते है उन्हें महापौर/मेयर इन काउंसिल की बिना स्वीकृति के एनओसी प्रदान नही की जावें। आवंटन के संबंध में पत्र आते ही 7 दिवस के भीतर ही महापौर/महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त कर निर्णय लिया जाए ।  नगर निगम द्वारा वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई योजना बना कर विकास कार्य तो नहीं बनाई जा रही उसके बाद ही अन्नपत्ति पत्र दिया जावे
आयोजित बैठक में महापौर प्रहलाद पटेल के अलावा महापौर परिषद सदस्य भगतसिंह भदौरिया, पप्पू पुरोहित, श्रीमती अनिता कटारा, दिलीप गांधी, धर्मेन्द्र व्यास, अक्षय संघवी, मनोहरलाल राजू सोनी, रामुभाई डाबी, श्रीमती सपना त्रिपाठी, निगम आयुक्त अनिल भाना, सहायक यंत्री अनवर कुरेशी, निगम सचिव राजेन्द्र शर्मा के अलावा वासुदेव बैरागी, अनिल माली आदि उपस्थित थे।  

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