रतलाम/कलेक्टर श्री कटेसरिया का सख्त एक्शन: 3.70 लाख का अवैध बायोडीजल राजसात, सरपंच -सचिव के खिलाफ जमानती वारंट, एक जिला बदर
Last Updated: अक्टूबर 7, 2026 " 07:38 अपराह्न"
Ratlam: कलेक्टर श्री कटेसरिया द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों के उल्लंघन पर कि प्रभावी कार्रवाई
अवैध बायोडीजल भंडारण पर 3.70 लाख रुपये का माल राजसात, सुनवाई में अनुपस्थित सरपंच-सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी
जिला बदर की कार्रवाई
रतलाम 7 अक्टूबर (स्पष्ट खबर)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय कटेसरिया द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा न्यायालयीन प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकरणों में कार्रवाई की गई है।
अवैध बायोडीजल भंडारण पर 3.70 लाख रुपये का माल राजसात
कलेक्टर श्री कटेसरिया द्वारा अम्बिका बायोफ्यूल, रतलाम-बांसवाड़ा रोड, धामनोद के संचालक रितेश पिता कमलाशंकर पाटीदार, निवासी कमलाखेड़ा, तहसील पिपलोदा को बिना अनुमति अवैध रूप से बायोडीजल का क्रय-विक्रय एवं भंडारण करने पर दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है।
प्रकरण में मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। कलेक्टर द्वारा अवैध रूप से भंडारित 5 हजार लीटर बायोडीजल, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 3 लाख 70 हजार रुपये है, शासन पक्ष में राजसात किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
सुनवाई में अनुपस्थित सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट
कलेक्टर श्री कटेसरिया द्वारा नियमित रूप से न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता के आवेदन पर न्यायालय में दर्ज प्रकरण में सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत सुखेड़ा को सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया था। पत्र प्राप्त होने के बावजूद बिना कोई कारण बताए सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सरपंच महावीर पिता पारसमल मेहता एवं सचिव दिनेशचन्द्र पिता विश्वनाथ तिवारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है।
जिला बदर की कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी श्री कटेसरिया द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। अनावेदक सोहेल पिता अजीज शाह, निवासी रविदास मोहल्ला, जावरा, थाना जावरा शहर, जिला रतलाम को अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के साथ-साथ समीपवर्ती जिलों उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ एवं मंदसौर की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कटेसरिया द्वारा की गई इन कार्रवाइयों से जिले में नियमों के पालन, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्धारित विधिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है।