ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला मंदिर- इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  
Last Updated:  मई 15, 2026 " 03:45 अपराह्न"

ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला एक मंदिर- इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इंदौर। भोजशाला मामले में आखिरकार इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) ने आज 15 मई, 2026 को अपना फैसला सुना दिया, हाईकोर्ट (High Court) ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णुजैन ने बताया कि कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर बताया है यह फैसला 98 दिन की सुनवाई के बाद आया है। भोजशाला ( Bhojshala) मामले में विष्णुजैन ने कोर्ट के फैसले पर बताया कि भोजशाला की पूरी इमारत को राजा भोज के द्वारा बनवाया गया है, कोर्ट ने पूजा-पाठ का अधिकार दिया है, अब इस परिसर में सिर्फ पूजा होगी, नमाज की अनुमति नहीं है, कोर्ट ने कहा- ये कमाल औला मस्जिद नहीं है, मुस्लिम समाज सरकार के पास अपनी मांग रख सकते हैं।

फैसले से पहले धार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हैं। 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक है। प्रशासन ने अफवाह और भड़काऊ पोस्ट शेयर न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

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