लॉकडाउन में पत्रकारों को कवरेज की अनुमति, कलेक्टरों को निर्देश: मध्यप्रदेश शासन

  
Last Updated:  अप्रैल 2, 2020 " 07:03 अपराह्न"

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क संचालनालय के सचिव श्री पी. नरहरि ने पत्रकारों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान समाचार कव्हरेज में सहयोग के लिये जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा पत्रकारों को जारी अधिमान्यता कार्ड को प्राथमिकता दी जाये। 

संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र को मान्यता दी जाये

मीडिया संस्थानों अथवा समाचार पत्र कार्यालयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो कोरोना कव्हरेज में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, उनके संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र को मान्यता दी जाये। यदि किसी पत्रकार के पास ये दोनों दस्तावेज नहीं हैं, तो जिले के जनसम्पर्क अधिकारी से प्रमाणित कराकर कलेक्टर स्वयं फोटोयुक्त परिचय-पत्र जारी करें।
सचिव श्री पी. नरहरि ने कलेक्टरों से कहा है कि इन तीनों दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज रखने वाले पत्रकारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए समाचार संकलन की अनुमति दी जाये। उन्होंने कहा कि यह भी उचित होगा कि ऐसे पत्रकारों से उनके वाहन के लिये अलग से अनुमति पत्र की मांग न की जाये।

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