पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत मुखबिरों को मिलेगा 2 लाख रुपये तक का पुरस्कार
भोपाल (स्पष्ट खबर)। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। आमजन को जागरूक करने और अवैध लैंगिक चयन गतिविधियों के विरुद्ध सशक्त विधिक कार्रवाई (action) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना-2021” संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत अवैध भ्रूण लिंग जांच, लिंग चयन अथवा और पढ़े
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