MP: एक करोड़ तक के निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी से कराने के निर्देश

  
Last Updated:  अगस्त 3, 2021 " 05:07 अपराह्न"

भोपाल|एक करोड़ रूपये तक लागत के सभी शासकीय भवन लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जायेंगे। इस आशय के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत समस्त विभाग और उनके प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय, संस्था, निगम और मंडल द्वारा सभी ऐसे निर्माण कार्य जिनकी लागत एक करोड़ से अधिक है, लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) से कराये जाने होंगे। इसके साथ ही यदि कोई विभाग अथवा उसके प्रशासकीय नियंत्रण की संस्था विशेष परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग के स्थान पर अन्य किसी निर्माण एजेंसी को एक करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण का कार्य आवंटित करना चाहती है, तो संबंधित प्रशासकीय विभाग, लोक निर्माण विभाग के अभिमत सहित मुख्य सचिव के अनुमोदन उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही कर सकेगी। यदि किसी विभाग अथवा उसके प्रशासकीय नियंत्रण की संस्था के पास स्वयं का पर्याप्त तकनीकि अमला हो तो वह उससे अपने विभाग के निर्माण कार्य किसी भी सीमा तक करा सकेंगे।

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