कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन : कावड़ यात्रा निकालने पर प्रकरण दर्ज

  
Last Updated:  अगस्त 10, 2021 " 04:23 अपराह्न"

कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन : कावड़ यात्रा निकालने पर प्रकरण दर्ज

पलसोड़ा गांव में ग्रामीणों को कावड़ यात्रा निकालना महंगा पड़ा , धारा 144 के उल्लंघन और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है|

रतलाम| जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन अब भी करवाया जा रहा है।
रतलाम के पलसोड़ा गांव में ग्रामीणों को कावड़ यात्रा निकालना महंगा पड़ा है| प्रशासन ने कावड़ यात्रा आयोजित करने वाले 7 नामजद और 80 अन्य लोगों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में नामली थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया है। पलसोड़ा गांव से पर्यावरण हितैषी कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और कावड़ यात्री शामिल हुए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए नामली पुलिस थाने में धारा 144 के उल्लंघन और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है|
प्रतिवर्ष सैलाना के केदारेश्वर मंदिर तक आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन कोरोना के आपदा की वजह से वर्तमान में जिले में धारा 144 लागू है वही कावड़ यात्रा सहित सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों से कावड़ यात्रा निकाले जाने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी| सैलाना केदारेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे |
पलसोड़ा गांव से सैलाना तक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में कावड़ यात्री और श्रद्धालु शामिल हुए थे। जिस पर कार्रवाई करते प्रशासन ने कावड़ यात्रा के आयोजकों सहित 80 से अधिक लोगों पर धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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