पेपर लीक पर केंद्र का बड़ा फैसला: 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

  
Last Updated:  जुलाई 24, 2026 " 09:34 अपराह्न"

नई दिल्ली, 24 जुलाई । पेपर लीक के बढ़ते मामलों और छात्रों के देशव्यापी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ‘पेपर लीक विधेयक (संशोधन)’ को मंजूरी दे दी गई।

प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे, जिन्हें तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य दिया जाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। कानून बनने के बाद फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।

PM मोदी: “यह छात्रों के भविष्य का सवाल”
कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले PM श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई महीनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों का शैक्षणिक वर्ष न बिगड़े, इसके लिए 22 लाख छात्रों की परीक्षा कम समय में दोबारा कराई गई और 19 जुलाई को परिणाम घोषित किए गए।

संसद में हंगामा, शिक्षा मंत्रालय में फेरबदल
पेपर लीक के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही रविवार तक स्थगित कर दी गई।

इसी बीच सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी किया। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वह विनीत जोशी का स्थान लेंगे।

NEET मुद्दे पर अनशन समाप्त
NEET पेपर लीक मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का 26 दिन से चल रहा अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न छात्र संगठन अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार का मानना है कि नए कानून से पेपर लीक माफिया पर लगाम लगेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी।

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