रतलाम/कृषि यंत्र किराये की दुकान स्थापित करने के लिए आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित

  
Last Updated:  अगस्त 8, 2026 " 01:55 अपराह्न"

कृषि यंत्र किराये की दुकान स्थापित करने के लिए आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित

रतलाम,(स्पष्ट खबर)। सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि‍ कृषकों को किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध करा कर सेवाएं देने के उद्देश्‍य से बैंक ऋण आधार पर कृषि यंत्र किराये की दुकान (CHC)) स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक विभाग के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदक को सहायक कृषि यंत्री उज्जैन के नाम से 10 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में बैंक से बनवाकर 07 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। कंप्युटराइज्ड लॉटरी पद्धती से जिलेवार प्राथमिकता सूची का निर्धारण 22 अगस्त 2026 को किया जावेगा।

वर्ष 2026-27 के लिए रतलाम जिले में सामान्य वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जाति के लिए 03, अनुसूचित जनजाति के लिए 04 एवं कृषक उत्पादक सगठंन के लिए 01 कुल 21 कृषि यंत्र किराये की दुकान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषक 10 लाख से 25 लाख रुपये तक के कृषि यंत्र का क्रय बैंक ऋण के माध्यम से कर सकते है, जिसमे शासन ‌द्वारा 40% या अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

रतलाम जिले में निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र किराये की दुकान स्थापित करने के लिए ट्रैक्टर 50 एचपी से अधिक, मल्चर/बेडर/स्ट्रॉ रीपर, लेजर लैंड लेवलर/ क्रॉप थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर, ब्रॉड बेड फरो प्लांटर/रेज्ड बेड प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/न्यूमेटिक प्लांटर तथा रिवर्सिबल प्लाऊ/डिस्क हैरो जैसे यंत्र अनिवार्य है अतिरिक्त प्रोजेक्ट की लागत सीमा (25 लाख) के अंतर्गत आवेदक स्थानीय एवं फसल आवश्यकतानुसार कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के पोर्टल पर पंजीकृत यंत्रों में से एच्छिक यन्‍त्र क्रय कर सकते है।

आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 01 अगस्‍त 2026 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक न्यूनतम 12 वी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक जिस ग्राम में केंद्र स्थापित करना चाहता है, उस ग्राम में स्वयं अथवा माता-पिता के नाम से भूमि होने पर ही केंद्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी। जिस ग्राम में 01 अप्रैल 2017 के पश्चात केंद्र स्थापित किया जा चुका है, उस ग्राम में आवेदक को केंद्र स्थापित करने की पात्रता नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए पोर्टल www.chc.mpdage.org पर उपलब्ध विज्ञापन देख सकते है।

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