बीज का अवैध परिवहन करने पर व्यापारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, 315 किलोग्राम कपास बीज जब्त

  
Last Updated:  जून 11, 2021 " 10:05 अपराह्न"

रतलाम|करमदी रोड पर सांवरिया मंदिर के सामने गुजरात के व्यापारी भोगीलाल पी. पटेल निवासी ग्राम धुरावास जिला साबरकांठा की कार क्रमांक जीजे 01 केआर 1154 से अवैध रुप से कपास बीज का परिवहन किया जा रहा था, जिसे दल द्वारा जब्त कर लिया गया। कार्यवाही के दौरान उपसंचालक कृषि श्री जी.एस. मोहनिया, सहायक संचालत श्री डी.आर. माहोर, कृषि विकास अधिकारी कालुसिंह वसुनिया तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गेश सुरोलिया की उपस्थिति में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री बी.एम. सोलंकी ने बताया कि कार का अवलोकन करने पर 14 प्लास्टिक के बारदानों में प्रत्येक बारदान में कपास बीज के 50 पैकेट पाए गए। प्रति पैकेट का वजन 450 ग्राम था। 700 पैकेट में करीब 315 किलोग्राम कपास बीज पाया गया। श्री सोलंकी ने बताया कि व्यापारी द्वारा नकली एवं बनावटी कपास बीज अवैधानिक रुप से परिवहन किया जा रहा था।

बीज निरीक्षक विकासखण्ड रतलाम ने बताया कि माणकचौक पुलिस द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955 की धारा 3/7, भादस की धारा 420 में व्यापारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा कार जब्त कर ली गई है। श्री सोलंकी ने कहा कि किसान खरीफ सीजन हेतु पंजीकृत संस्था से ही बीज क्रय कर पक्का बिल अवश्य ले जिससे किसी भी प्रकार की गडबडी होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

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