रतलाम: अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय पर लाइसेंस निरस्त

  
Last Updated:  अक्टूबर 13, 2021 " 11:07 अपराह्न"

रतलाम/सैलाना। उप संचालक कृषि तथा लाइसेंस अथॉरिटी विजय चौरसिया द्वारा जिले के सैलाना स्थित मैसर्स सांवरिया किसान बाजार द्वारा अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय पर उर्वरक नियंत्रण आदेश में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।निरस्ती दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रतिबंधित उर्वरक को छोड़कर शेष भंडारीत उर्वरकों का निराकरण कर उपसंचालक कृषि कार्यालय को अवगत कराएंगे।

उल्लेखनीय है कि खरीद 2021 में उर्वरक निरीक्षक तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सैलाना द्वारा उक्त दुकान से उर्वरक निर्माता द्वारा निर्मित सल्फर 90 प्रतिशत का नमूना क्रमांक बीएसएफ 23 तथा उर्वरक निर्माता द्वारा निर्मित कैल्शियम नाइट्रेट का नमूना क्रमांक बीएसएफ 35 का लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन को भेजकर नमूने का विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण रिपोर्ट में उक्त नमूना नॉट ऐकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन अमानक दर्शाया गया। प्रकरण में उर्वरक नियंत्रण आदेश की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन सिद्ध हुआ।

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