रतलाम/तेजाजी व कालिका माता नवरात्री मेला आयोजन की महापौर परिषद ने दी स्वीकृति

  
Last Updated:  सितम्बर 11, 2026 " 10:29 अपराह्न"

Ratlam:तेजाजी व कालिका माता नवरात्री मेला आयोजन की महापौर परिषद ने दी स्वीकृति


रतलाम 11 सितम्बर(स्पष्ट खबर)। महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में आगामी श्री सत्यवीर तेजाजी मेला व श्री कालिका माता नवरात्री मेला आयोजन के साथ ही जनहितैषी प्रस्तावों को महापौर परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।


आयोजित महापौर परिषद की बैठक में 19 से 21 सितम्बर 2026 तक तीन दिवसीय श्री सत्यवीर तेजाजी मेला व 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किये जाने वाले दस दिवसीय श्री कालिका माता नवरात्री मेले में प्रतिदिन रात्रि में नागरिकों के स्वस्थ मनोरंजन हेतु निगम के सांस्कृतिक मंच पर उच्च स्तरीय गरीमामयी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने तथा मेले की अन्य विभिन्न व्यवस्थाऐं करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा नगर पालिक निगम रतलाम में विद्युत व्यय कम करने हेतु राज्य शासन द्वारा कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना (मध्यप्रदेश अर्बन कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट) के तहत कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किये जाने की स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई। निकाय में कुल 7 एच.टी कनेक्शन स्थापित है जिनका कुल वार्षिक विद्युत खपत 1,83,11,862 यूनिट है जो कि प्रतिमाह 15,25,988 यूनिट होत है तथा एल.टी कनेक्शनों का कुल वार्षिक विद्युत खपत 27,32,209 यूनिट है जो कि प्रतिमाह 2,27,684 यूनिट होता है। उक्त समस्त विद्युत कनेक्शनों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा स्थापित कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की।


प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक अर्न्तगत डीपीआर-3 बंजली निर्मित एलआईजी फ्लेट का प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर 3 एलआईजी फ्लेट का अस्थाई आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत ‘‘अर्फोडेबल हाउस इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक’’ में डोसीगांव के ईडब्ल्यूएस फ्लेट के तहत माननीय उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर अवधि तक आवंटन निरस्त नहीं करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस अवधि में शेष 127 हितग्राहियों से राशि जमा कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। इसके अलावा शहर के मुख्य मार्गो के डिवाईडरों को रख-रखाव व मेन्टेनेंस पर दिये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
नगर निगम की विकास शाखा द्वारा नगर सुधार न्यास की विभिन्न योजनाओं में तीस वर्ष की लीज पर आवंटित भूखण्ड/भवन की लीज समाप्त हो जाने से म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 80 मध्यप्रदेश नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 2016) एवं संशोधन दिनांक 04 मई 2021 तथा 2023 के प्रावधानों के तहत 98 भवन/भूखण्ड की लीज अवधि बढ़ाये जाने के साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कार्य अवधी बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
आयोजित बैठक में महापौर प्रहलाद पटेल के अलावा महापौर परिषद सदस्य भगतसिंह भदौरिया, दिलीप गांधी, धर्मेन्द्र व्यास, विशाल शर्मा, अक्षय संघवी, मनोहरलाल राजू सोनी, रामुभाई डाबी, निगम आयुक्त अनिल भाना, कार्यपालन यंत्री महेश सिरोहिया, राहूल जाखड़, सहायक यंत्री अनवर कुरेशी, निलेश पंचोली, उपयंत्री राजेश पाटीदार, विनोद पाटीदार निगम सचिव राजेन्द्र शर्मा के अलावा राजेन्द्र पुरोहित आदि उपस्थित थे।

 18 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *