धामनोद में बगैर मास्क पाए जाने पर 15 व्यक्तियों व दुकानदारों से अर्थदंड की वसूली-
Last Updated: जून 3, 2020 " 09:30 पूर्वाह्न"
रतलाम/धामनोद:03 जून 2020(स्पष्ट खबर)|कलेक्टर जिला रतलाम के आदेशानुसार नगर में बगैर मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों तथा बगैर मास्क के सामग्री का विक्रय करने वाले दुकानदारों पर मुहिम चलाई जा कर नगर परिषद द्वारा एसे 15 व्यक्तियों से अर्थदंड की वसूली की गई जिसके अंतर्गत नगर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नगर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मुंह पर मास्क रुमाल या गमछा लगाया जाना अति आवश्यक घोषित किया गया है तथा इसके साथ ही ऐसे दुकानदार जोकि बगैर मास्क के दुकानों से सामग्री का विक्रय कर रहे हैं उन पर भी ऑर्थ दंड आरोपित किया गया है इसके साथ ही दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी तथा दुकान पर आने वाला कोई भी ग्राहक बिना मास्क के आता है तथा यदि दुकानदार द्वारा उसे सामग्री विक्रय की जाती है तो भी दुकानदार से अर्थदंड वसूला जाएगा इस प्रकार बगैर मास्क के नगर में घूमने वाले व्यक्तियों पर रुपए 50, तथा बगैर मास्क के दुकानदार या कर्मचारी से रुपए 100, की वसूली की जा रही है इस प्रकार मुहिम के अंतर्गत दिनांक 2 जून को चलाई गई मुहिम में ऐसे 15 व्यक्तियों व दुकानदारों से अर्थदंड की वसूली निकाय द्वारा कि जाकर उन्हें मास्क वितरित किए गए तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न किए जाने की हिदायत दी गई अर्थदंड की वसूली करते समय कर्मचारी संजेश कुमार, शुभम जैन, सचिन कुमार चौरे, रामकिशोर मंगल, दीपक परमार एवं हरिओम राव उपस्थित थे, उक्त जानकारी नगर परिषद सीएमओ लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा दी गई है,|
धामनोद नगर के बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी के सामने दुकानदार बगैर मास्क के पाएं जाने पर नगर परिषद के कर्मचारी अर्थदंड वसूली कार्यवाही करते हुए,