बिना फेस मास्क के सार्वजनिक स्थान पर आए तो ₹100000 जुर्माना

  
Last Updated:  जुलाई 24, 2020 " 12:48 पूर्वाह्न"

नई दिल्ली: झारखंड सरकार ने अपने नागरिकों को कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सख्त कदम उठाया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के सार्वजनिक स्थान पर आएगा उस पर ₹100000 जुर्माना लगाया जाएगा। 

झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को मंत्री परिषद की मंजूरी

झारखंड राज्य सरकार की मंत्री परिषद ने तय किया है कि सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे 1 लाख रुपये का जुर्माना और झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के तहत 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर मंजूरी दे दी है। झारखंड में अभी तक कोई कानून नहीं था। इस तरह के जुर्म पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल कैद तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है। 

12वीं के टॉपर को तीन लाख रुपए का इनाम

कैबिनेट ने इसके साथ ही प्रदेश में सभी बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। इंटर के टॉपर को तीन लाख रुपये मिलेंगे, सेकेंड टॉपर को दो लाख रुपये और थर्ड टॉपर को एक लाख रुपये दिया जाएगा। यह लाभ तीनों संकाय (कला, विज्ञान और वाणिज्य) के छात्रों को मिलेगा। इसी प्रकार मैट्रिक के टॉपर को एक लाख रुपये, सेकेंड टॉपर को 75 हजार रुपये और थर्ड टॉपर को 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि सभी बोर्ड के छात्रों को ऐसा लाभ पहली बार मिलेगा राज्य कैबिनेट ने इन प्रस्तावों के साथ-साथ कुल 39 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

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