रतलाम: राशन की अफरा-तफरी पर कलेक्टर ने दो व्यक्तियों को भेजा जेल

  
Last Updated:  जुलाई 2, 2021 " 08:28 अपराह्न"

कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ( फाइल)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रतलाम जिले में पहली कार्रवाई

रतलाम|उचित मूल्य दुकानों से राशन की अफरा-तफरी करने पर दो व्यक्तियों को कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सीधे जेल भेजा गया है। उक्त कार्रवाई मध्यप्रदेश चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय रखना आदेश के तहत रतलाम जिले में पहली बार की गई है।

    बताया गया है कि जिले के जावरा निवासी दीपक जैन तथा हारून छिपा के विरुद्ध उनके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की अफरा-तफरी की जाने पर कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि रासुका की तरह मध्यप्रदेश चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय रखना आदेश 1980 के तहत भी कलेक्टर को अधिकार है कि वे राशन की गड़बड़ी अफरा-तफरी करने वाले को 6 माह तक की जेल सीधे भेज सकते है। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में गरीबों के राशन के साथ गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे वह शासकीय कर्मचारी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति।

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