कलेक्‍टर ने सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के विरूद्ध सम्‍पत्ति कुर्क करने का किया आदेश पारित

  
Last Updated:  अक्टूबर 27, 2021 " 10:46 पूर्वाह्न"

मंदसौर। सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंदसौर रजिस्‍टर्ड कार्यालय सहारा डंडिया भवन वन कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनउ कम्‍पनी द्वारा धोखाधडी कर ईस्‍तगामा अनुसार निक्षेपकों के लगभग 60 करोड रू के निक्षेप का गबन किया है।
इसके कारण कलेक्‍टर श्री गौतम सिंह द्वारा सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंदसौर रजिस्‍टर्ड कार्यालय सहारा डंडिया भवन वन कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनउ कम्‍पनी वित्‍तीय स्‍थापना के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्‍यों की ईस्‍तागासे में उल्‍लेखित समस्‍त संपत्ति को मध्‍यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अतंर्गत कुर्क करने का अन्‍त:कालीन आदेश पारित किया।

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