रतलाम मंडी में किसानों के भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू

  
Last Updated:  मई 30, 2026 " 09:09 अपराह्न"

Ratlam :मंडी में किसानों के भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू

रतलाम, 30 मई (स्पष्ट खबर)। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के.के. नरगाँवे ने बताया कि अनुविभागीय (राजस्व) एवं भारसाधक अधिकारी आर्ची हरित की अध्यक्षता में 29 मई को मंडी कार्यालय के सभाकक्ष में किसानों को भुगतान के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में व्यापारी संघ के आवेदन अनुसार कृषक संघ, व्यापारी संघ एवं मंडी प्रशासन द्वारा आपसी सामंजस्य से कृषको को उनकी उपज की कीमत का बैंको द्वारा नगद राशि उपलब्ध न करवाने की दशा में, यदि किसी बैंक द्वारा जिस व्यापारिक फर्म को नगद राशि उपलब्ध नहीं करवाई है, उसी फर्म को मंडी समिति की सक्षम स्वीकृति उपरांत यह शर्त लागू होगी, न्यूनतम राशि  10000 रूपए नगद एवं शेष राशि NEFT/RTGS के माध्यम से उसी दिवस अथवा बैंक के कार्यदिवस में सम्पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा का निर्णय लिया गया है| शेष फर्मो के लिए नगद भुगतान सीमा पूर्ववत 1,99,999/- रूपए रहेगी|

मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज विक्रय के लिए मंडी या उपमंडी प्रांगण में आते समय बैंक पासबुक और आधार कार्ड साथ लेकर आएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर भुगतान सीधे बैंक खाते में प्राप्त किया जा सके और किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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