Ratlam:शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित
शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित रतलाम। लोकसभा निर्वाचन (Lok Sabha election 2024) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकहित में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्र की सीमाओं में रहने वाले उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करके निर्देश जारी किए गए हैं।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति और पढ़े
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