रतलाम: 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए
Last Updated: अक्टूबर 5, 2021 " 08:16 अपराह्न"
रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झरिया तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई में ग्राम पलसौडा निवासी बाबूलाल पिता स्व. हीरालाल आंजना ने आवेदन देते हुए बताया कि आवेदक की माता रुक्मणीबाई ने 4 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था, जिस पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवेदक कच्चे मकान में निवास करता है तथा उक्त मकान काफी जर्जर हो चुका है और रहने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब संबंधित व्यक्तियों से बात की जाती है तो कहा जाता है कि जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोडा जाएगा। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ जनपद पंचायत को भेजा गया है।
ग्राम नान्दलेटा निवासी कन्हैयालाल पिता श्री रामेश्वर ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी दिव्यांग है। प्रार्थी ने अनाथाश्रम की एक लडकी के साथ विवाह किया है और जैसे-तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा हूं। प्रार्थी ने बताया कि उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण उसे दिव्यांग सहायता राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है और दिव्यांग होने की वजह से वह बराबर मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी का बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। एसडीएम जावरा को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।
इसी तरह न्यू काजीपुरा निवासी शबीना बी. पति स्व. सादिक मंसूरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु हो चुकी है और प्रार्थिया की तीन बेटियां हैं और वह अपना, अपने वृद्ध सास-ससुर और तीनों बेटियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है और आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। अतः उसे आर्थिक मदद दी जाए जिससे वह छोटा-मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन-यापन कर सके। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम भेजा गया है।