वैवाहिक आयोजन में वर-वधु पक्ष के 10-10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे, प्रतिबंधात्मक आदेश-

  
Last Updated:  मई 2, 2021 " 08:22 अपराह्न"

रतलाम| जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से प्रतिबंधात्मक आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह हेतु संबंधित थाने में तीन दिवस पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा।
अंतिम संस्कार (शवयात्रा) के दौरान अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान (चलित उठावना) अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। दशाकर्म एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले के भीतर आवागमन हेतु आटो रिक्शा,मैजिक में वाहन चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो सवारी की अनुमति रहेगी। केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर वाहन चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति की अनुमति रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश के अन्य सभी निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करें।

 834 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *