दो बॉयोडीजल पंप सील, प्रकरण दर्ज

  
Last Updated:  सितम्बर 4, 2021 " 08:49 अपराह्न"

उज्जैन। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के मार्गदर्शन में जिला आपूर्ति अधिकारी एम एल मारू , एस.आर. बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, चन्द्रषेखर बारोड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन तथा श्रीमती दिपषिखा नागले नापतौल निरीक्षक उज्जैन द्वारा गत दिवस देवास रोड़, नरवर तहसील उज्जैन में स्थित श्री लक्ष्मी हाइवेज बायोडीजल की पम्प की जॉच द्वारा की गई।

जॉच के दौरान बायोडीजल पम्प में टैंक लॉरी क्रमांक एमपी 11 एच 0171 से अमानक स्तर का बायोडीजल प्रदाय किया जा रहा था। टैंक लारी पर इंडियन ऑयल का मोनो अंकित कर अमानक बायोडीजल का परिवहन करना पाया गया। पंप से सेंपल लिए गए तथा टैंक लॉरी को जप्त कर पुलिस थाना नरवर की अभिरक्षा में दिया गया।

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संचालक द्वारा डिसपेसिंग में मषीन की समयावधि में स्टेम्पिंग नही करवाने के कारण नापतौल अधिकारी द्वारा डिसपेंसिंग मषीन के नोजलो को सील किया गया।

इसी तरह 4 सेप्टेम्म्बर को जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री मारू जिला , श्री एस.आर. बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, श्री समद खान कनिष्ठ (आपूर्ति अधिकारी बड़नगर, श्री चन्द्रषेखर बारोड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, बदनावर रोड़, बड़नगर में स्थित शांतिधाम बायोडीजल पम्प की जॉच की गई। जॉच दौरान बायोडीजल पम्प संचालक मनमीत जैन निवासी महाराणा प्रताप चौक बड़नगर द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के बायोडीजल पंप संचालित करने के कारण पम्प के भूतिगत टैंक में पाया गया 18400 लीटर बायोडीजल को जप्त कर पम्प को सील चपड़ा लगाकर सीलबंद किया गया।

उक्त दोनो बायोडीजल पम्प के संचालक के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण निर्मित किया गया है।

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