कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू , सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, गैर, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, उक्त ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए हैं।
Last Updated: मार्च 14, 2020 " 04:02 अपराह्न"
रतलाम: 14 मार्च 2020 (स्पष्ट खबर)
कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए लागू किए गए आदेशों के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, गैर, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, उक्त ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए हैं। 16 मार्च शीतला सप्तमी, 25 मार्च गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि, 2 अप्रैल रामनवमी तथा आगामी अन्य त्योहारों के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह आदि जिनमें अधिक संख्या में आमजन के एकत्रित होने, वर्तमान परिवेश में कोरोना वायरस बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान-माल को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः इस प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिले के सभी होटल और लॉज, धर्मशालाओं के मालिकों, प्रबंधकों के यहां ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों के संबंध में संपूर्ण विवरण एवं आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी तथा जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य होगा।
जिले के सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाग-बगीचे, ताल-तलैया आदि में अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर रतलाम जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर उपरोक्त अनुसार जुलूस, मौन जुलूस, रैली, आमसभा, सामूहिक सम्मेलन जिसमें की अधिक संख्या में आमजन के इकट्ठे होने की संभावना रहती है, उनका आयोजन नहीं कर सकेगा। आदेश आगामी 5 अप्रैल तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए नागरिक सार्वजनिक संपर्क से बचें ,
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने की अपील-
कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी नागरिक सार्वजनिक संपर्क से बचे। ऐसे किसी भी आयोजन से दूरी बनाए रखें जहा ज्यादा लोगों से संपर्क की संभावना है। यह अपील कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा नागरिकों से की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा भी भोपाल में बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने अपील की है कि नागरिक हेल्थ जिम, माल या बड़ी दुकानों में भी लोगों से संपर्क में आने से बचें। कलेक्टर ने कहा है लोगों का सार्वजनिक संपर्क से परहेज एवं दूरी बनाए रखना ही कोरोना वायरस से बचाव का सबसे सशक्त एवं कारगर उपाय है। अतः नागरिक ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंचे, जहां ज्यादा लोग एकत्र होते हो। विभिन्न कार्यक्रमों में भी एक दूसरे से संपर्क से दूरी बनाए रखें।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर ननावरे तथा रतलाम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय दीक्षित ने भी कलेक्टर की अपील से सहमति व्यक्त करते हुए नागरिकों से सार्वजनिक संपर्क से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि नागरिक सावधानी रखें, कोरोना वायरस से स्वयं तथा परिवार को बचाने के लिए अन्य लोगों के संपर्क से बचें।