नागरिक अपने भवन के अवैध निर्माण को वैध कराने की कार्यवाही भी करा सकेंगे-

  
Last Updated:  अक्टूबर 27, 2021 " 10:38 अपराह्न"

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में 28 फरवरी, 2022 तक कम्पाउंडिंग (प्रशमन) प्रकरणों में शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण के कम्पाउंडिंग के लिये सीमा 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई है।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के विरुद्ध अधिक निर्माण के प्रशमन के लिये संचालनालय, नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास के माध्यम से भवन अनुज्ञा के लिये संचालित ऑनलाइन सिस्टम ABPAS (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) में प्रकरणों के ऑनलाइन प्रशमन एवं ऑनलाइन शुल्क प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। समस्त निकायों को निर्देशित भी किया जा चुका है कि प्रशमन के प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन एबीपीएएस के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है।

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श्री श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि अपने जिले के सभी नगरीय निकायों में अभियान चलाकर अधिक से अधिक प्रकरणों का प्रशमन कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि जिले में इसका सघन प्रचार-प्रसार भी करायें। साथ ही नगरीय निकायों में कैम्प लगाकर भी प्रशमन के प्रकरणों का निराकरण करवायें। इससे राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूट से अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही नागरिक अपने भवन के अवैध निर्माण को वैध कराने की कार्यवाही भी करा सकेंगे।

नगर परिषद नामली एवं धामनोद सीएमओ के अतिरिक्त प्रभार सौंपा-

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