covid-19 नागदा नगर में कर्फ्यू लगाया गया-

  
Last Updated:  अप्रैल 7, 2020 " 04:57 अपराह्न"

उज्जैन: 07 अप्रैल 2020(स्पष्ट खबर) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी कर नागदा नगर सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू आदेश लागू होने के साथ ही नागदा नगर पालिका परिषद सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को उनको घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जारी आदेश के तहत किराना, ग्रोसरी, ब्रेड, फल, सब्जी, दूध डेयरी और रसोई गैस एजेंसी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। इन वस्तुओं की घर पहुंच सेवा जारी रहेगी तथा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक इनका संचालन हो सकेगा। शहर में दवाई की दुकानें 24 घंटे निरंतर खुली रहेगी। अतिआवश्यक होने पर एक व्यक्ति पैदल जा कर दवाई ला सकेगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शटर बन्द रखते हुए अपने आंतरिक कार्य कर सकेंगे।
जरूरतमन्द, बेघर, बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेट वितरण हेतु सामाजिक संस्थाएं दोपहर 12 से 2 बजे तक और शाम 5 से 7 तक भोजन का वितरण कर सकेंगे। समाचार वितरण करने वाले प्रातः 6 से 8 बजे तक समाचार पत्र वितरित कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंध स्वास्थ्य विभाग के अमले जो बीमारी की रोकथाम में लगे हुए हैं, पुलिस बल के सदस्यों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कर्तव्य पर उपस्थिति कर्मियों, विद्युत मंडल के कर्मचारियों, नगर पालिका परिषद के आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों, एंबुलेंस सेवा 108, प्रेसकर्मियों एवं आवश्यक वस्तु रसोई गैस सिलेंडर की घर पहुंच सेवा में लगे कर्मचारियों पर व इनके लिए आवश्यक वाहनों के परिचालन पर लागू नहीं होंगे।

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