रतलाम: दीपावली पर्व पर आतिशबाजी व्यवसाय करने वाले अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु आवेदन करें
Last Updated: अक्टूबर 8, 2021 " 05:32 अपराह्न"
रतलाम। इस वर्ष दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय व्यवसाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु निर्धारित प्रारूप ae5 में आवेदन करें। इसके लिए अंतिम तिथि आगामी 20 अक्टूबर नियत की गई है।
आवेदन के साथ लाइसेंस फीस 500 रुपए निर्धारित मद में चालान से जमा करवाकर चालान की असल प्रति तथा दो पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें जिसमें दिनांक तथा हस्ताक्षर हो। निर्धारित मद 0070 अन्य प्रशासकीय सेवाएं, 103 अन्य सेवाएं विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां जिला प्रशासन से प्राप्तियां अन्य प्राप्तियां में लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। आवेदन पत्र पर 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प भी चस्पा किया जाना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रतलाम शहर तथा ग्रामीण तहसील स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
आवेदकों को अपने-अपने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए रतलाम शहर हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर तथा रतलाम ग्रामीण के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम ग्रामीण, तहसील जावरा तथा पिपलोदा के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी जावरा, तहसील आलोट एवं ताल क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी आलोट, तहसील सैलाना, रावटी एवं बाजना क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी सैलाना को मय पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारी को केवल उसी स्थान पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने की अनुमति होगी जो स्थान संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के परामर्श उपरांत सुरक्षात्मक दृष्टि से नियत किया जाएगा। नियत स्थान के अलावा अपनी स्वेच्छा से नगर के भीड़ वाले बाजार क्षेत्र में पटाखों का उपयोग एवं विक्रय नहीं हो और हाथ ठेलो पर दुकानें लगाने की दशा में लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। लाइसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिए रेत, पानी तथा अग्निशामक की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी और सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना नहीं होने पाए।
नियत मानकों के पटाखों का ही उपयोग तथा विक्रय होगा, प्रदूषण फैलाने वाले तथा अधिक आवाज वाले बम राकेट आदि घातक पटाखों का उपयोग और विक्रय नहीं होगा। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि दुकाने इस प्रकार से लगाई जाएंगी कि एक आतिशबाजी की दुकान दूसरी आतिशबाजी की दुकान से या अन्य ज्वलनशील भंडार से कम से कम 15 वर्ग मीटर की दूरी पर हो।