Ratlam:शेष रहे पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी करवाने हेतु विशेष अभियान 9 अप्रैल से

  
Last Updated:  अप्रैल 8, 2025 " 08:03 अपराह्न"

Ratlam: जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के सभी सदस्यों की ई-केवायसी करवाना अनिवार्य है। इस हेतु 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यदि सभी सदस्यों की ई-केवायसी नहीं करवाई जाती है तो भविष्य में उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी आनन्द गोले ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस मशीन से शेष रहे पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी का कार्य अतिशीघ्र करवा लें ताकि परिवार के सभी सदस्यों का राशन प्रदाय निर्बाध रुप से हो सके। इस हेतु उपभोक्ताओं को दुकान विक्रेताओं के पास अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड एवं संबंधित अन्य सदस्य को ले जाना अनिवार्य होगा। सभी पात्र परिवारों को ई-केवायसी कराने हेतु एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन लेने वाले सभी पात्रता पर्चीधारी परिवार के सदस्यों को आधार प्रमाणीकरण कर लाभार्थी सत्यापन पीओएस मशीन से किया जा रहा है। ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति में वन नेशन वन राशन कार्ड एवं राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ हितग्राही नहीं ले सकेंगे। सभी पात्र हितग्राही परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवायसी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें।

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