21 मार्च की शाम 5: बजे से ट्रकों का आवागमन एवं रात 10: 00 बजे से सभी वाहन आवागमन प्रतिबंधित, 22 मार्च को शुष्क दिवस रहेगा
Last Updated: मार्च 21, 2020 " 12:29 अपराह्न"
रतलाम 21 मार्च 2020 (स्पष्ट खबर) नोवल कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है, संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा लोक सुरक्षा की द्ष्टि से परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में भी अंतर्राज्यीय बस परिवहन स्थगित किया गया है, विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की ओर से आने वाली यात्री बसों के संचालन को रतलाम जिले की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है, जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश में सभी नागरिकों और आमजनों से अपील की गई है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता एवं स्वयं के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने से बचे किसी भी बाहर के व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए यथासंभव अपनी यात्रा स्थगित रखें!
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जनहित में रतलाम जिला प्रशासन द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं,
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि 21 मार्च की शाम 5:00 बजे से जिले के भीतर ट्रकों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है,
इसी के साथ ही 21 मार्च की रात्रि 10:00 बजे से जिले के अंदर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है,
रतलाम जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अपने घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे/
22 मार्च को शुष्क दिवस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू के दौरान रतलाम जिले में 22 मार्च को शुष्क दिवस रहेगा,
इस दिवस जिले में सभी प्रकार की देशी – विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेगी
यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दी गई,