
बाल विवाह रोकथाम: MP सरकार ने ग्राम स्तर तक तय की जवाबदेही, पटवारी बने प्रतिषेध अधिकारी
बाल विवाह रोकथाम: MP सरकार ने ग्राम स्तर तक तय की जवाबदेही, पटवारी बने प्रतिषेध अधिकारी भोपाल,(स्पष्ट खबर)। मध्यप्रदेश शासन ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है। राज्य सरकार ने पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए जिला से ग्राम स्तर तक विभिन्न अधिकारियों को “बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी” अधिसूचित किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर जारी इस आदेश के तहत अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक और पढ़े
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